उच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन पर आयुष विभाग ने की सख्त कार्रवाई
मेरठ संवाददाता एन 20 न्यूज
जानी खुर्द । उच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के मामले में उत्तर प्रदेश आयुष विभाग ने कड़ा कदम उठाते हुए डॉ विश्वास आर्युवेद गुड हैल्थ केप्सूल की बिक्री पर पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।आयुष विभाग के लाइसेंस प्राधिकारी एवं निदेशक मानवेन्द्र सिंह द्वारा जारी सभी जिला औषधि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे उक्त दवा की बिक्री तुरंत रोकें, उपलब्ध स्टॉक को जब्त करें और जनता को नियमविरुद्ध औषधियों से बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले किसी भी उत्पाद या कंपनी पर भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी।आयुष विभाग की अपील:सभी औषधि विक्रेताओं एवं उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे उक्त उत्पाद की बिक्री/खरीद-फरोख्त से बचें और किसी भी सूचना को तुरंत जिला औषधि अधिकारी को सूचित करें। गौरतलब है कि यह कंपनी डॉ गौतम विश्वाश की ए टू जेड फार्मास्युटिकल्स एंड लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड की नकल कर बनाई जा रही थी।इसकी शिकायत डॉ गौतम विश्वास ने आयुष मंत्रालय में की थी।

